– निगर विकास विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी किया आदेश, देना होगा मामूली शुल्क ।
लखनऊ। अगर आपके घर में चार पहिया वाहन खड़ा करने का स्थान नहीं है तो रात को घर के बाहर वाहन खड़ा करने की सुविधा ले सकते हैं। इसके एवज में नगर निगम को मामूली शुल्क देना होगा। इसके लिए नगर निगम द्वारा रात्रि पार्किंग के लिए जमीन आरक्षित की जाएगी। इसके साथ ही शहरों में जाम की समस्या को देखते हुए त्योहारों व मेलों के मौके पर फ्लाई ओवर के नीचे पार्किंग की वैकल्पिक सुविधा दी गई है। हरियाली वाले स्थानों पर पार्किंग का ठेका नहीं दिया जाएगा। शासन ने नई नियमावली के तहत पार्किंग की दरें भी तय कर दी हैं।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद नगर विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन) नियमावली-2025 की अधिसूचना जारी कर दी है।
इसके मुताबिक पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, आयोध्या, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, शाहजहांपुर व सहारनपुर के लिए यह सुविधा होगी।
नगर निगमों में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी होगी। सहायक अभियंता को इसका सदस्य सचिव बनाया जाएगा। कमेटी 90 दिनों में पार्किंग स्थलों की सूची जारी करेगी। पीपीपी मॉडल पर भी पार्किंग की सुविधा विकसित करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।
बसों-मेट्रो से चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा: सिटी बसों और मेट्रो रेल पर चलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कार्यालय, स्कूल, डिग्री कॉलेज, छात्रावासों, फैक्ट्रियों, अस्पतालों, व्यावसायिक भवनों के पास लोगों की सुविधाओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। गलियों और मिश्रित भू-उपयोग वाले स्थानों पर भी पहली बार पार्किंग ठेका देने की व्यवस्था की गई है।
सभी सार्वजनिक, व्यावसायिक और संस्थागत भवनों में समुचित पार्किंग की व्यवस्था कराना अनिवार्य होगा। बड़े पार्किंग स्थलों पर कार बाजार के साथ उसमें कार धुलाई की व्यवस्था भी होगी। विदेशों की तर्ज पर मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था होगी, जहां पर लिफ्ट के माध्यम से कारों को पार्क करने की व्यवस्था होगी।
पार्किंग चलाने के लिए लेना होगा लाइसेंस: खुले स्थान पर भी पार्किंग का ठेका दिया जाएगा। इसमें मैदान, सड़क के किनारे चौड़े फुटपाथ वाले स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था होगी। कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से अपने घर के बाहर या फिर अपनी खाली जमीन पर पार्किंग नहीं चला पाएगा। उसे ऐसी पार्किंग चलाने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। पार्कों के नीचे भूमिगत पार्किंग की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाएगी कि इसके ऊपर 95 प्रतिशत भाग पर हरियाली होनी चाहिए। नगर आयुक्त 30 दिनों में कोई भी ठेक रद्द कर सकेंगे।
पार्किंग की नई दरें हुई तय
दो घंटे के लिए दो पहिया 15 रु., चार पहिया 30 रु.
एक घंटे के लिए दो पहिया 7 रु. चार पहिया 15 रु.
24 घंटे के लिए दो पहिया 57 रु. चार पहिया 120 रु.
मासिक पास दो पहिया 855 रु. चार पहिया 1800 रु.
10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में
दो घंटे के लिए दो पहिया 10 रु., चार पहिया 20 रु.
एक घंटे के लिए दो पहिया 5 रु. चार पहिया 10 रु.
24 घंटे के लिए दो पहिया 40 रु. चार पहिया 80 रु.
मासिक पास दो पहिया 600 रु. चार पहिया 1200 रु.