Homeउत्तर प्रदेशMeerutमियाद पूरी: अब होगी सेंट्रल मार्केट पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

मियाद पूरी: अब होगी सेंट्रल मार्केट पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

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– हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को दिया था तीन माह के भीतर अवैध निर्माण ध्वस्त करने का आदेश।


शारदा रिपोर्टर

मेरठ। सेंट्रल मार्केट के 661/6 के आवासीय भवन में बनाए गए व्यवसायिक कांपलेक्स पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। होली के बाद अब यहां 661/6 के आवासीय भवन में 21 दुकानदारों को अवैध कॉम्पलेक्स खाली करना होगा।

 

मेरठ के सेंट्रल मार्केट के 661/6 के आवासीय भवन में बनाए गए व्यवसायिक कांपलेक्स पर आवास एवं विकास विभाग ने 22 दुकानदारों के खिलाफ नोटिस चस्पा कर दिया था। इसमें 17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के ध्वस्तीकरण के आदेश का हवाला देते हुए दुकानें खाली करने को कहा गया है। वहीं, दुकानदारों द्वारा अभी तक अवैध निर्माण न हटाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दुकानदारों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने और अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण में होने वाले खर्चे को वसूलने की स्थिति से अवगत कराया गया।

शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट के 661/6 के मामले में 17 दिसंबर 2024 को मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जेबी परदीवाला और आर. महादेवन की खंडपीठ ने सुनवाई कर आवासीय क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन कर हुए सभी अवैध निमार्णों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। इससे पूर्व 2014 में हाईकोर्ट भी ध्वस्तीकरण का आदेश दे चुका है। सेंट्रल मार्केट मामले में आवास विकास परिषद का बुलडोजर तैयार होने लगा है।

अनाधिकृत निमार्णों को जमींदोज करने के लिए परिषद ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के साथ ही पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की है। परिषद ने भूखंड संख्या 661/6 के साथ ही इस जैसे 350 अन्य अनाधिकृत निमार्णों को भी गिराने की जानकारी दी है।

परिषद का कहना है कि, इनकी नोटिस अवधि भी पूरी हो चुकी है। परिषद सोमवार को ही 661/6 कॉम्प्लेक्स पर 22 व्यापारियों के नाम का नोटिस चस्पा कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को सेंट्रल मार्केट स्थित आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर बने अनाधिकृत निर्माण को लेकर आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों को तीन महीने के अंदर परिसर खाली करने और इसके बाद परिषद को 15 दिन के अंदर अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं।

आज सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद

सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों की तरफ से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिस पर आज सुनवाई है। ऐसे में हो सकता है कि आवास एवं विकास परिषद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करते हुए एक-दो दिन अपनी कार्रवाई स्थगित कर दे। लेकिन यदि वहां से राहत नहीं मिलती है, तो आवास एवं विकास परिषद के सथ ही मेरठ पुलिस प्रशासन को भी कार्रवाई की बाबत हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी सप्ताह यदि सुप्रीम कोर्ट से व्यापारियों को राहत नहीं मिलती है, तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो जाएगी।

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