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सपा नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका

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– डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में दो साल की कैद व जुर्माना।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सपा नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में वह दोषी करार दिए गए हैं। 2019 आम चुनाव में तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अदालत ने आजम खान को दोषी करार दिया है। आजम ने चुनाव प्रचार में कहा था ये तनखइया हैं, इनसे जूते साफ कराऊंगा। कोर्ट ने दो साल की कैद और 20 हजार रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भोट थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था।

 

Azam Khan

 

आपत्तिजनतक टिप्पणी का ये मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भोट थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि आजम खान ने चुनावी सभा के दौरान तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, कहा था (सब डटे रहो, यह कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, यह तन्खईया है तन्खईयों से नहीं डरते और देखे हैं कई मायावती जी के फोटो कैसे बड़े-बड़े अफसर रूमाल निकाल कर जूते साफ कर रहे हैं। हां उन्हीं से है गठबंधन उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इनसे अल्लाह नें चाहा)।

पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, सुनवाई पूरी होने और गवाहों के बयान होने के बाद अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है। रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत मैजिस्ट्रेट ट्रायल शोभित बंसल की अदालत ने आजम खान को दोषी करार दिया है।

एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस केस का ट्रायल चल रहा है। इस मामले में सोमवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी और अदालत ने 16 मई की तारीख पत्रावली वास्ते निर्णय मुकर्रर की गई है। आज रामपुर की स्पेशल एमपी- एमएलए कोर्ट से आजम खान को सजा होती है या फिर वह बरी होते हैं यह देखना होगा। फिलहाल आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम रामपुर की जेल में बंद हैं और सजा काट रहे हैं।

सजा बढाने मामले में बहस शुरु

रामपुर। सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में सुनाई गई सजा बढ़ाने को लेकर दायर अपील पर शुक्रवार को बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू हुई। बचाव पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने बहस की। उनकी बहस अभी जारी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 मई की तारीख तय की है।

सपा नेता अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हाल ही में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई थी। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से सजा के खिलाफ और अभियोजन पक्ष की ओर से सजा बढ़ाने को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है।

एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि सजा बढ़ाने से संबंधित अपील पर बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू कर दी गई है। उनकी बहस अभी पूरी नहीं हुई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 मई को निर्धारित की है।

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