– बेटी के लिए मां ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
नोएडा। गढ़ी चौखंडी की रहने वाली छह साल के बच्चे की मां को प्यार में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया। युवक ने महिला से निकाह कर उसका नाम भी बदल दिया। हाइकोर्ट के आदेश पर फेज-तीन थाना पुलिस ने महिला को तमिलनाडु के चेन्नई से बरामद किया। पुलिस ने आरोपी युवक और उसके माता-पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गढ़ी चौखंडी की रहने वाली एक महिला ने पिछले महीने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि तीन अगस्त को उनके घर पर राजा मियां उर्फ एहसान हुसैन और जहीर बाबू आए थे। वह उनकी बेटी को उसके घर से ले गए।
पीड़िता का कहना था कि आरोपियों ने उसकी बेटी को बंधक बना रखा है। उसके साथ अनहोनी घटना हो सकती है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए महिला को बरामद करके आठ सितंबर को पेश करे।
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने महिला की खोजबीन शुरू की। पुलिस ने महिला को चेन्नई से बरामद कर लिया। जांच के दौरान पता चला कि बिहार के जिला सीवान के रहने वाले राजा मियां उर्फ एहसान हुसैन ने धोखाधड़ी करके, प्रलोभन और धमकी देकर महिला का धर्म परिवर्तन करा दिया है।
उसका नाम बदलकर खुशबू खातून रख दिया है। इस संबंध में महिला से पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि वह धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गई है। वह शरिया कानून का ज्ञान ले रही है। दोनों ने एक मई 2025 को बहरामपुर गांव में निकाह भी कर लिया है।
पुलिस ने जब निकाहनामा प्राप्त किया तो पता चला कि राजा मियां, उसके पिता बिस्मिल्लाह मियां, मां अनीशा बेगम और भाई इरशाद के द्वारा धोखे से धर्म परिवार कराया है। निकाहनामे में महिला के पिता का नाम फर्जी लिख दिया है।
आरोपी की मां अनीशा बेगम को महिला की फूफी बताकर व इरशाद को भाई बताकर कानून के खिलाफ जाकर धर्म परिवर्तन कराया गया है। इस काम में काजी मोहम्मद अजीमुद्दीन भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक महिला का उसके पति से तलाक भी नहीं हुआ है। उसका छह साल का बेटा भी है।
पांच के खिलाफ मुकदमा तीन गिरफ्तार
गढ़ी चौखंडी चौकी प्रभारी योगेंद्र सिंह ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मुख्य आरोपी राजा मियां, उसके पिता बिस्मिल्लाह मियां और मां अनीशा बेगम को गिरफ्तार कर सोमवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस इरशाद और काजी मोहम्मद अजीमुद्दीन को खोज रही है। साथ ही महिला को हाइकोर्ट में पेश किया गया है। हाइकोर्ट के आदेश के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कंपनी में नौकरी के दौरान मिले थे दोनों
आरोपी राजा मियां उर्फ एहसान पिछले कुछ वर्षों से गाजियाबाद के बहरामपुर गांव में किराए पर रहता है। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात महिला से हुई। आरोपी ने महिला को प्रेम जाल में फंसा लिया।
कुछ माह पहले जब पुलिस ने महिला को बरामद किया था तो उसने पति पर उत्पीड़न और अत्याचार करने के आरोप लगाए थे। हालांकि, वह घर लौटने पर राजी हुई थी। तब कोर्ट ने राजा मियां उर्फ एहसान को महिला के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने के आदेश दिए थे।