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मेरठ में धारा 144 लागू, पढ़िए खबर

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मेरठ
  • आगामी त्योहारों को लेकर मेरठ में धारा 144 लागू

शारदा रिपोर्टर मेरठ। जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि आगामी त्योहारों मोहर्रम, श्रावण शिवरात्रि पर्व (मेला पुरा महादेव), स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी तथा विभिन्न आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओ एवं महाविद्यालयो की परीक्षाएं प्रस्तावित है।

मेरठ एक संवेदनशील जिला है जिसके परिप्रेक्ष्य में यह संभव है कि कतिपय अराजक, समाज विरोधी, शरारती, साम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरता, सदभाव व कानून एवं शांति व्यवस्था बिगाडने का सुनियोजित प्रयास कर सकते है।

आगामी दिवसो में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों/संस्थाओ/व्यक्तियो आदि द्वारा जनपद के विभिन्न भागो में धरना, प्रदर्शन, जुलूस मार्च, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असमाजिक, क्रिया-कलापो एवं कार्यक्रमो से शांति भंग की जा सकती है। इसके साथ किसी भी प्रचार आदि के लिए अपने साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन आदि का किसी भी रूप में प्रयोग बिना पूर्व अनुमति नहीं करेगा।

यह आदेश 01 जुलाई 2024 से 31 अगस्त 2024 की मध्य रात्रि 12.00 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश आवश्यकता बढने पर उक्त तिथियो से पूर्व भी खंडित किया जा सकता है अथवा अवधि बढाई जा सकती है।

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