नूंह हिंसा: न्यायालय ने केंद्र, राज्य सरकारों को दिया यह निर्देश, पढ़िए खबर
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नूंह हिंसा: न्यायालय ने केंद्र, राज्य सरकारों को दिया निर्देश; न कोई नफरती भाषण हो और न ही हिंसा
नई दिल्ली, (भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कि हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल द्वारा निकाले जा रहे मार्च के दौरान दिल्ली-एनसीआर में कोई घृणा भाषण न दिया जाए और ना ही किसी तरह की हिंसा हो।
Violence in Haryana's Nuh: SC orders deployment of additional force, installation of CCTV cameras in sensitive areas
— Press Trust of India (@PTI_News) August 2, 2023
Communal clash in Haryana's Nuh: SC directs Centre to ensure no hate speech or violence takes place in Delhi-NCR
— Press Trust of India (@PTI_News) August 2, 2023