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नूंह हिंसा: न्यायालय ने केंद्र, राज्य सरकारों को दिया यह निर्देश, पढ़िए खबर

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नूंह हिंसा: न्यायालय ने केंद्र, राज्य सरकारों को दिया यह निर्देश, पढ़िए खबर

  • नूंह हिंसा: न्यायालय ने केंद्र, राज्य सरकारों को दिया निर्देश; न कोई नफरती भाषण हो और न ही हिंसा

नई दिल्ली, (भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कि हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल द्वारा निकाले जा रहे मार्च के दौरान दिल्ली-एनसीआर में कोई घृणा भाषण न दिया जाए और ना ही किसी तरह की हिंसा हो।

 

 

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस.वी. भट्टी की पीठ ने यह भी आदेश दिया। कि अतिरिक्त पुलिस या अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएं और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

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