- नहीं मिली राहत ध्वस्त होगा सेंट्रल मार्केट का अवैध निर्माण
- सुप्रीम कोर्ट ने समय बढ़ाने की याचिका को किया खारिज
- हाई कोर्ट का फरमान रहेगा बरकरार
- व्यापारियों में दहशत का माहौल
- देखिए शारदा एक्सप्रेस की यह खास रिपोर्ट
मेरठ ब्रेकिंग। सेंट्रल मार्केट मामले पर बड़ी खबर आई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों की रिव्यू एप्लिकेशन खारिज की, 1700 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर बुलडोजर जल्द चलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध व्यावसायिक निर्माणों के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे , इस आदेश के खिलाफ सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। व्यापारियों ने पुनर्विचार याचिका की थी दाखिल, आज इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आवास विकास परिषद मेरठ जल्द कार्यवाही करेगा।
शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में आवास विकास की रेसिडेंशियल जमीन पर बनी हुई कॉमर्शियल दुकानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है…सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते की राहत के बाद सेंट्रल मार्केट की 661/6 बिल्डिंग को ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिये हैं…सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एप्लीकेशन पीटिशन को खारिज करते हुए आवास विकास मेरठ को ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिये…जस्टिस जेबी पार्डिवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने ये फैसला सुनाते हुए सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को बड़ा झटका दे दिया है, जिसके बाद अब आवास विकास मेरठ की टीम कभी भी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम दे सकती है, जिसके लिए पुलिस फोर्स की भी मांग की जाएगी…फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद व्यापारी परेशान हैं और कोई भी कैमरे के आगे बोलने के लिए तैयार नहीं है…लेकिन ऑफ दी रिकॉर्ड व्यापारियों का ये भी कहना है कि, उन्होंने पुर्नविचार याचिका भी कोर्ट में दाखिल की हुई है, जिस पर सभी व्यापारियों की निगाहें टीकी हुई हैं, इसके साथ ही सेंट्रल मार्केट की करीब 1500 दुकानों को भी नोटिस जारी है, जिसपर भी जल्द ही फैसला आ सकता है।
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