कोचिंग सेंटर पर हुई गोलीबारी के आरोप में पटना हाईकोर्ट का आदेश
पटना। खान सर को कोर्ट से राहत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खान सर पर 2 जून को अपने कोचिंग सेंटर के बाहर कथित तौर पर गोलीबारी करवाने का आरोप है। इसके लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कल यानी सोमवार को उन्होंने पटना के सिविल कोर्ट में एंटी सेपेटरी बेल फाइल की थी। खान सर पर पटना के कदम कुआं थाने में एफआईआर दर्ज है।
एक वायरल वीडियो के आधार पर खान सर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वीडियो 2 जून का है। वीडियो में उनके कोचिंग संस्थान के दो सुरक्षा गार्ड गोलीबारी करते दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद पटना पुलिस ने खान सर के दोनों सुरक्षा गार्ड को हिरासत में लिया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
दरअसल, दो जून की रात खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ और मारपीट की घटना को अंजाम दिया. खान सर कोचिंग सेंटर के पोस्टर फाड़े. उनके गार्ड के साथ मारपीट की गई। खान सर ने फायरिंग का भी दावा किया. हालांकि, बाद में वो इस बात से मुकर गए और अपना बयान वापस ले लिया. हालांकि जब गार्ड से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खान सर के कहने पर उन्होंने अपने बचाव में फायरिंग की। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ गया और पुलिस ने खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की।
इसके बाद पटना की पुलिस खान सर की तलाश में जुट गई। गिरफ्तारी के डर से खान सर गायब थे। सोमवार को उनके वकीलों ने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। हालांकि, इससे पहले उनके कोर्ट में सरेंडर करने की भी खबरें भी आईं, मगर वो कोर्ट नहीं पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की. आज यानी 9 जून को को पटना कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
रौशन आनंद की जमानत पर फैसला सुरक्षित
उधर, ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद की रेगुलर जमानत अर्जी पर कल बहस पूरी हो गई। अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. खान सर कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया था।