– सेंट्रल मार्केट सहित शास्त्रीनगर के अवैध निर्माण मामले में हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती।
शारदा रिपोर्टर
मेरठ। सेंट्रल मार्केट मामले में सोमवार 21 अप्रैल को सुनवाई होगी। व्यापारी नेता किशोर वाधवा ने बताया कि केस की फाइल नंबर पर आ गई है। पहले इस मामले की सुनवाई 15 अप्रैल को होनी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी थी।
17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों की टाइम एक्सटेंशन मांग वाली याचिका स्वीकार करते हुए आवास विकास को जवाब दाखिल करने के लिए 21 दिन का समय देते हुए तब तक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। इससे पहले 17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सेंट्रल मार्केट स्थित आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर भू-उपयोग परिवर्तन कर बनाए गए कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स को ध्वस्त करने का आदेश दिया था।
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों को परिसर खाली करने के लिए तीन महीने का समय दिया था। इसके बाद दो सप्ताह के अंदर आवास एवं विकास परिषद को अवैध निर्माण ध्वस्त करना था। लेकिन 4 मार्च को व्यापारियों ने परिसर खाली करने के लिए और समय दिए जाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी।
व्यापारी नेता किशोर वाधवा का कहना है कि अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होनी है। व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर यदि किशोर वाधवा की अपील पर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है, तो इसे नजीर मानते हुए अन्य व्यापारियों को भी राहत मिलना लगभग तय है। क्योंकि शास्त्रीनगर में सारे निर्माण भूउपयोग परिवर्तन के ही हैं।