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डिजिटल अरेस्ट’ पर न्यायपालिका सक्रिय, संसद के कानून का इंतजार नहीं कर रही: CJI सूर्यकांत

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भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे उभरते अपराधों के खिलाफ सक्रियता से कदम उठा रही है और ऐसे मामलों में संसद की ओर से नए कानून बनाए जाने का इंतजार नहीं कर रही है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे मामलों की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस समस्या की व्यापकता का आकलन करने का निर्देश दिया है। साथ ही, अदालत ने ऐसे अपराधों के लिए अलग कानूनी प्रावधान बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है, जिसमें अपराध से होने वाले नुकसान की गंभीरता के अनुरूप दंड का प्रावधान हो।

उन्होंने कहा कि यह व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है कि भारतीय न्यायपालिका उभरते और बदलते धोखाधड़ी वाले अपराधों पर सक्रियता से प्रतिक्रिया कर रही है। न्यायपालिका ऐसे मामलों में केवल संसद की ओर से कानून बनाए जाने का इंतजार नहीं करती।

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