भाजपा नेता की हत्या में आरोपी पत्नी की जमानत खारिज
शारदा न्यूज संवाददाता।
मेरठ। न्यायालय जिला जज रजत सिंह जैन ने भाजपा नेता निशांत गर्ग की हत्या के आरोप में आरोपी पत्नी सोनिया गर्ग पत्नी निशांत गर्ग निवासी कंकरखेड़ा मेरठ का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
वादी अधिवक्ता अनिल कुमार बख्शी ने बताया की वादी मुकदमा के पास दिनांक 10 जून 2023 की सुबह आरोपी सोनिया घर का फोन आया कि उसकी वादी के भाई निशांत गर्ग से लड़ाई हो गई थी। इसके बाद उसके तमंचे की गोली लगने से मृत्यु हो गई।
न्यायालय में आरोपी ने कहा कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया जा रहा है। जिसका वादी अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।