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बच्चे के हत्यारोपी को आजीवन कारावास

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बच्चे के हत्यारोपी को आजीवन कारावास


शारदा न्यूज संवाददाता।


मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 3 जयेंद्र कुमार ने 15 वर्षीय बच्चे की हत्या के आरोप में आरोपी फैजल पुत्र आफताब निवासी अहमद नगर मेरठ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया है।

सरकारी वकील प्रेरणा वर्मा ने बताया कि वादी मुकदमा आबिद पुत्र निजामुद्दीन ने थाना लिसाड़ी गेट मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमे आरोप था कि उसका 15 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शहजान दिनांक 29 जून 2018 को सुबह 7:00 बजे अपने स्कूल गया था काफी देर जब वह नहीं लौटा था। तो उसकी तलाश उसके परिजनों ने शुरू की। थोड़ी देर बाद उसके पुत्र की लाश बरामद हो गई थी। जांच में पता चला कि आरोपी ने रंजिशन उसके पुत्र की हत्या की है।

न्यायालय में सरकारी वकील ने कुल 7 गवाह पेश किए। न्यायालय ने गवाह व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास व अंकन 10 हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

 

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