शारदा रिपोर्टर
मेरठ। मंगलवार को न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या दो मेरठ संदीप चौहान ने ढाई साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने के आरोप में विकास को 10 साल कारावास की सजा सुनाई और 40 हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया।
सरकारी वकील अवकाश जैन व ज्योति कपूर ने बताया की बच्ची के पिता ने थाना मेडिकल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि जिसमें उसने बताया था कि वह हरिद्वार में काम करता है। 15 अप्रैल 2014 को पड़ोस के रहने वाले आरोपी ने उसकी बेटी को खिलाने के बहाने अपने घर ले गया और कमरे में उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। कुछ देर बाद बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसकी मां वहां पहुंची और बच्ची से पूछने पर सारी बात पता चली। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखकर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।