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कोचिंग वाले बेसमेंट में भरेगा पानी, रेस्टोरेंट में नहीं ! , अफसरों को नहीं आ रहा नजर ?

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  • मेरठ विकास प्राधिकरण से ढाई सौ मीटर दूर ही पार्किंग की जगह में संचालित हो रहा बार और रेस्टोरेंट।

शारदा रिपोर्टर मेरठ। शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर देश की राजधानी दिल्ली के राजेंद्रनगर इलाके में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में भरे बारिश के पानी में आईएएस की तैयारी कर रहे तीन युवाओं की मौत के हादसे से लगता है कि मेरठ के खासतौर से मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों न कोई सबक नहीं सीखा है।

शायद यही कारण है जो प्राधिकरण जहां वीसी, सचिव और जोनल अधिकारी के अलावा प्रवर्तन का भारी भरकम कुनवा और जेसीबी की पूरी फौज मौजूद है, उससे चंद कदम की दूरी पर बेसमेंट में जहां पार्किंग होनी चाहिए। वहां पर अवैध रूप से बार व रेस्टोरेंट संचालित हो रहा है, लेकिन मेडा के उच्च अफसरों को वो नजर नहीं आ रहा है।

 

 

मेडा के उपाध्यक्ष या सचिव सरीखे अफसर ही क्यों, सिविल लाइन एरिया के मिशन कंपाउंड के सामने अभिक्रम बिल्डिंग के बेसमेंट चल रहा आउटरलिमिट नाम का बार व रेस्टोरेंट भी प्रशासन के किसी भी अफसर को नजर नहीं आ रहा है।

यह स्थिति तो तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के राजेन्द्र के बेसमेंट में हुए दुखद हादसे पर चिंता व्यक्त की है और प्रदेश की योगी सरकार भी तमाम बिल्डिंगों में बेसमेंट में चल रही कारोबारी गतिविधियों को लेकर सख्त है।

दिल्ली के राजेन्द्र नगर की बिल्डिंग में एक बेसमेंट में चल रही कोचिंग क्लास में पानी भरने से तीन की मौत के बाद मेडा ने शहर के बेसमेंट के कारोबारी प्रयोग के खिलाफ अभियान शुरू किया था, लेकिन यह अभियान केवल चार दिन चलाया जा सका। इस दौरान पीएल शर्मा रोड, नेहरू रोड व मवाना रोड गंगानगर क्षेत्र में कुछ बेसमेंट जहां कारोबारी कार्रवाई नर्सिंग होम, ओपीडी, लाइब्रेरी, पल्लवपुरम में बाइक रिपेयरिंग वर्कशॉप आदि चल रहे थे उन्हें जरूर सील किया था, उसके बाद अभियान को पर बैरियर डाल दिया गया है। लगता है कि मेडा प्रशासन को राजेन्द्र नगर की बिल्डिंग के बेसमेंट में तीन की मौत सरीखे किसी अन्य बड़े हादसे का इंतजार है।

उसके बाद ही कारोबारी गतिविधियों को संचालित करवाकर बेसमेंट की सुध ली जाएगी। जिससे अभियान चलाकर किया जाएगा।

इन्होंने कहा-

मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से हाल ही में बेसमेंट में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे कोचिंग सेंटर, जिम, वर्कशॉप आदि पर सीलिंग की कार्यवाही की गई थी। हालांकि, अन्य संस्थाओं के मालिकों को नोटिस भेजा गया है। अगर वह अपने कांप्लेक्स में बदलाव नहीं करते तो मेरठ विकास प्राधिकरण सीलिंग की कार्यवाही करेगा। – अर्पित यादव प्रभारी अधिकारी, मेरठ विकास प्राधिकरण।

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