रात में तीन बजे इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर बोली ड्रोन चोर हमें मिल चुका है।
शारदा रिपोर्टर मेरठ। ड्रोन से जुड़ी अफवाह फैलाने वालीं मेरठ में 2 यूट्यूबर लड़कियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हालांकि, ब्रह्मपुरी पुलिस ने दोनों से नोटिस पर साइन कराकर थाने से जमानत दे दी है। पहली युवती तायबा ब्यूटी पार्लर चलाती है, जबकि दूसरी युवती मीनाक्षी शॉर्ट फिल्मों में काम करती है।
तायबा ने इंस्टाग्राम पर 5 अगस्त को वीडियो अपलोड किया। इसमें वह कह रही है कि गाइज रात के 3 बज रहे हैं और हमें मिल चुका है ड्रोन चोर। काफी लोग उसके पीछे भाग रहे हैं पकड़ने के लिए। वो पकड़ा ही जाने वाला है। आप लोग काफी परेशान थे। हम लोग उसे पकड़कर आपके हवाले करेंगे। जरूर कमेंट बॉक्स में बताए। इसके बाद जागते रहो…गाना बजने लगता है।
आरोपी युवती तायबारसीद नगर में रहती है। वह एमएससी की छात्रा भी है। साथ ही ब्यूटी पार्लर आर्टिस्ट है। उसने इंस्टाग्राम पर नाम से अकाउंट बना रखा है। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 74.1ङ फालोअर्स हैं। साथ ही वह 20 लोगों को फॉलो करती है। अब तक उसने 1267 पोस्ट किए हैं। यूट्यूब से उसे सिल्वर बटन मिल चुका है।
ड्रोन से जुड़े अपवाह फैलाने में पुलिस ने सरस्वती लोक की रहने वाली मीनाक्षी भी है। वह शार्ट फिल्मों में कलाकार भी है। हालांकि मीनाक्षी के इंस्टाग्राम पर 1530 ही फालोअर्स हैं। इसमें वह 128 लोगों को फॉलो करती है। अब तक उसने 313 पोस्ट किए हैं।
गणेशपुरी के चौकी इंचार्ज हिमांशु भारद्वाज ने ब्रह्मपुरी थाने में तहरीर दी है। इसमें लिखा कि 5 अगस्त को सोशल मीडिया से सूचना मिली कि इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो वायरल की गई है। इसमें खत्ता रोड पर रात को ड्रोन आने की झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। जिससे क्षेत्र में भय का माहौल है।
इसी सबंध में धारा 353 (1) और 66 डी आईटी एक्ट बनाम इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही तायबा पुत्री मो. यासीन को नोटिस दिया गया है।
तायबा के भाई ने की अभद्रता: मीडियाकर्मी जब तायबा के घर उससे बात करने पहुंचे तो घरवाले नाराज हो गए। लायवा के भाई ने सभी से अभद्रता। तायबा के भाई ने कहा कि हमारी बहन ने कुछ नहीं किया। उस पर गलत आरोप लग रहे हैं। उसने कहा कि हमारी बहन तो सामान्य वीडियो बनाती है। हमें किसी से कोई बात नहीं करना है। कहने लगा कि बहन मेरठ में है ही नहीं। हमें कुछ नहीं कहना है।
पुलिस दोनों का अकाउंट ब्लॉक कराएगी
पुलिस इन वीडियो को ब्लॉक कराने के लिए फेसबुक और यूट्यूब को मेल भेजेगी। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 351 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जानबूझकर डराने पर दो साल तक की कैद हो सकती है। इस मामले में एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि सोशल मीडिया पर दो युवतियों के खिलाफ ड्रोन को लेकर अफवाह फैलाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो कि खुद का इन्फ्लूएंसर बता रहीं थी।
ड्रोन की अफवाह पर पुलिस की नजर है। अब तक 26 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अभी तक 35 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शेष लोगों के सोशल मीडिया के प्रोफाइल खंगाले जा रहे हैं। एसएसपी के मुताबिक ड्रोन उड़ने की किसी भी घटना की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। जो लोग जागरुक हैं वो इस प्रकार की खबरों पर यकीन नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ शरारती तत्व इसका फायदा उठाकर भ्रांति फैला रहे हैं। और लोगों को परेशान कर रहे हैं।