Saturday, June 28, 2025
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दुष्कर्म के प्रयास के दो आरोपियों को कोर्ट से मिली राहत

– छह साल पहले मुंडाली के बढ़ला गांव की महिला ने कराई थी रिपोर्ट


शारदा रिपोर्टर

मेरठ। मुंडाली थानांतर्गत बढ़ला गांव की जिस महिला ने गांव के जिन दो युवकों पर दुष्कर्म के प्रयास और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था उनको छह साल बाद कोर्ट ने बरी करने के आदेश कर दिये हैं।

बचाव पक्ष के वकील मुकेश कुमार राजपूत ने बताया कि ग्राम बढ़ला कैथवाड़ा थाना मुण्डाली की महिला ने 26 मई 2018 को गांव के सोनू पुत्र सतीश और राम गोपाल उर्फ गोपाल पुत्र नबाब सिंह के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास, छेड़खानी, मारपीट और धमकी आदि की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि महिला के पिता का स्वर्गवास बहुत पहले हो गया था तथा वह अपनी विधवा मां तथा भाईयों के साथ गांव में रहती है जमीन के झगड़ों व गांव की पार्टीबाजी में खानदानियों ने भाई को जेल भिजवा दिया था। तो प्रार्थिनी अपने मामा सुखबीर सिंह पुत्र लटूर सिंह, निवासी पीतलनगरी, मुरादाबाद के साथ 26 मई 2018 को अपने भाई सोनू की जेल में मिलाई करके अपने गांव बढ़ला वापिस लौट रही थी तभी सोनू पुत्र सतीश निवासी बढ़ला कैथवाड़ा ने महिला के साथ बदतमीजी कर दुष्कर्म का प्रयास किया।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन जयेन्द्र कुमार ने अभियुक्त सोनू पुत्र सतीश एवं राम गोपाल पुत्र नबाव सिंह, निवासी ग्राम बढ़ला कैथवाड़ा, थाना मुण्डाली जिला मेरठ को धारा 354, 427, 452, 376,511 एवं 504 थाना मुण्डाली के द्वारा लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

 

 

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