अब विभाग ने ऐसे सभी संस्थानों को नोटिस भेजकर एनओसी लेने की कवायद शुरू की है। विभाग के अनुसार जिले में डेढ़ हजार से अधिक होटल, रिसार्ट, रेस्टोरेंट, विवाह मंडप चल रहे हैं। जिनमें 20 संस्थानों को छोड़कर सभी बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के चल रहे हैं। जबकि, महज 20 लोगों ने ही एनओसी ली है। जबकि, भूगर्भ जल अधिनियम 2019 के तहत कृषि व घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर हर प्रकार के संस्थाओं के संचालकों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।
जबकि, शहरी क्षेत्र में एक लीटर के लिए 1.20 रुपया है। एनओसी लेने के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले निवेश मित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। दूसरे चरण में एनओसी के लिए भूगर्भ विभाग पर क्लिक कर मांगी गई जानकारी भरें।
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