Monday, May 19, 2025
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रफीक अंसारी को राहत, जमानत अर्जी मंजूर

  •  27 मई को गिरफ्तार हुए थे शहर विधायक, तब से न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।

शारदा रिपोर्टर मेरठ। शहर से सपा विधायक रफीक अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। सोमवार को वह जेल से रिहा हो सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 27 मई को बाराबंकी से रफीक अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वर्ष 1995 के तोड़फोड़ के एक मामले में वह न्यायालय में पेश नहीं हो रहे थे। कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा था। इसको लेकर वह हाईकोर्ट गए, लेकिन हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली।

विधायक के खिलाफ वारंट जारी होने के बावजूद पेश नहीं होने पर हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए कि रफीक अंसारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले जारी किए गए गैर-जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित करें। अगर वह अब तक तामील नहीं हुए हैं तो अगली तारीख पर अनुपालन हलफनामा दायर किया जाएगा।

 

 

इसके बाद बाराबंकी से 27 मई को पुलिस ने रफीक अंसारी को गिरफ्तार किया। उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया था। ट्रायल कोर्ट, जिला जज कोर्ट से जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। रफीक अंसारी के अधिवक्ता गगन राणा ने बताया कि गुरुवार को हाईकोर्ट में रफीक अंसारी के दोनों मामलों में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी, जिसमें शुक्रवार को जमानत मंजूर कर ली गई है।

आदेश के अनुसरण में शनिवार को मेरठ में एमपी/एमएलए कोर्ट में जमानती दाखिल कर दिए जाएंगे। जमानत आदेश के बाद जमानती के दस्तावेज जमा होंगे, तभी रिहाई होगी। संभावना है कि सोमवार को रिहाई हो जाएगी।

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