- 27 मई को गिरफ्तार हुए थे शहर विधायक, तब से न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।
शारदा रिपोर्टर मेरठ। शहर से सपा विधायक रफीक अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। सोमवार को वह जेल से रिहा हो सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 27 मई को बाराबंकी से रफीक अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वर्ष 1995 के तोड़फोड़ के एक मामले में वह न्यायालय में पेश नहीं हो रहे थे। कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा था। इसको लेकर वह हाईकोर्ट गए, लेकिन हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली।
विधायक के खिलाफ वारंट जारी होने के बावजूद पेश नहीं होने पर हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए कि रफीक अंसारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले जारी किए गए गैर-जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित करें। अगर वह अब तक तामील नहीं हुए हैं तो अगली तारीख पर अनुपालन हलफनामा दायर किया जाएगा।