– 31 साल पहले अलॉट हुई।
मुरादाबाद। तीन दशक से सपा का केंद्र रही सिविल लाइंस की कोठी नंबर-4 सपा के पास ही रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोठी खाली करने के मुरादाबाद प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश मंगलवार यानी 28 अक्टूबर को सुनवाई के बाद जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्य वीर सिंह की डबल बेंच ने दिया।
कोर्ट ने सरकार की उस दलील को नहीं माना, जिस आधार पर आनन-फानन में कार्रवाई की गई। प्रशासन का तर्क था कि इसे राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे पक्ष ने दलीलें दीं कि सब कुछ लीगल तौर पर है। ऐसे में ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। फिर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा- प्रशासन की कार्रवाई को वैध नहीं कहा जा सकता। इसके बाद कार्यालय खाली करने संबंधी नोटिसों को रद्द कर दिया।
मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह मुलायम के नाम पर 31 साल से अलॉट इस कोठी का आवंटन रद्द कर दिया था। 30 दिन के अंदर कोठी खाली करने का नोटिस भी जारी किया था। कुछ दिन पहले स्थानीय प्रशासन ने फोर्स के साथ इस कोठी पर पजेशन लेने की कोशिश भी की थी। तब सपा कार्यकतार्ओं ने 10 अक्टूबर तक कोठी खाली करने की मोहलत मांग ली थी।
इस बीच सपा जिलाध्यक्ष जयवीर यादव की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। जिस पर 9 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश पारित कर दिया था। सपा जिलाध्यक्ष जयवीर यादव ने दैनिक भास्कर से कहा था कि हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अब कोर्ट ने प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है।
पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के सामने वीआईपी एरिया में है कोठी
पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज (पीटीसी 2) के ठीक सामने सिविल लाइन की कोठी नंबर- 4 है। कोठी की बाउंड्री हरे रंग में रंगी है। जिस इलाके में ये कोठी है वो पूरा वीआईपी इलाका कहलाता है। आसपास में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज और अफसरों के आवास हैं। पदाधिकारियों से बातचीत करके समझ आया कि ये कोठी नजूल की जमीन पर बनी है। जिसका मालिकाना हक राज्य सरकार का है। राजस्व अभिलेखों में यह कोठी सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज है। इस कोठी की देखरेख का जिम्मा मुरादाबाद नगर निगम के पास है। ये कोठी 953.71 वर्ग मीटर में फैली है। हमने देखा कि कोठी के बाहर ही सपा के जिला कार्यालय का बोर्ड लगा है। मुलायम सिंह के नाम पर आवंटित हुई इस कोठी में 4 कमरे हैं। एक बड़ा लॉन, पार्किंग और ओपन स्पेस है।

