Modi Surname Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकील की दलील- भाषण में जिन लोगों का नाम लिया, उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई शुरू की। गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि “शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम ‘मोदी’ नहीं है और उन्होंने बाद में यह उपनाम अपनाया। गांधी ने अपने भाषण के दौरान जिन लोगों का नाम लिया था, उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया। इस समुदाय से केवल भाजपा के पदाधिकारी मुकदमा कर रहे हैं।”