Homeउत्तर प्रदेशMeerutमेरठ: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

मेरठ: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

-

– सरूरपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से ‘आॅपरेशन कन्विक्शन’ में सजा

शारदा रिपोर्टर मेरठ। सरूरपुर थाना पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला ‘आॅपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत 16 अक्टूबर 2025 को सुनाया गया। मामला वर्ष 2014 का है, जब सरूरपुर के रासना गांव निवासी सेवाराम त्यागी के 35 वर्षीय पुत्र संजय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में सरूरपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा संख्या 135/2014 दर्ज किया गया था।

पुलिस जांच में मुनेश कुमार उर्फ मुन्नू (निवासी भूनी, सरूरपुर) और दिव्यांशु उर्फ दीपांशु (निवासी जुल्हैड़ा, सरधना) के नाम सामने आए। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचे भी बरामद किए। विवेचना के बाद 19 सितंबर 2014 को आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत आरोप पत्र (संख्या 176/2014) न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

उच्चाधिकारियों द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘आॅपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत सरूरपुर थाने के थाना प्रभारी और पैरवीकार आरक्षी 372 प्रमोद कुमार ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की। इसी के परिणामस्वरूप, मेरठ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने दिव्यांशु उर्फ दीपांशु और मुनेश कुमार उर्फ मुन्नू को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

 

Related articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

[td_block_social_counter custom_title="Stay Connected" block_template_id="td_block_template_4" header_color="#ea2e2e" f_header_font_family="522" f_header_font_transform="uppercase" f_header_font_style="italic" f_header_font_size="eyJsYW5kc2NhcGUiOiIxNSIsInBvcnRyYWl0IjoiMTQifQ==" youtube="#" style="style10 td-social-boxed td-social-colored" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiMzIiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3fQ==" facebook="#" manual_count_facebook="14000" manual_count_youtube="6000"]

Latest posts