– 2012 में सरकारी काम में बाधा डालने का था आरोप, दस लोगों को बनाया था आरोपी।
सहारनपुर। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को सरकारी कार्य में बाधा डालने, थाने का घेराव करने और तोड़फोड़ जैसे गंभीर आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। ये मामला वर्ष 2012 का है, जब सरसावा थाना क्षेत्र में स्थित एक कब्रिस्तान को लेकर हुए विवाद में विधायक पर मामला दर्ज किया गया था। विधायक नाहिद हसन के अधिवक्ता जानीसार ने बताया कि अप्रैल 2012 में सरसावा क्षेत्र स्थित कब्रिस्तान पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। जिसमें विधायक नाहिद हसन वहां पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, थाने का घेराव करने, सड़क पर जाम लगाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसे आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में नाहिद हसन सहित कुल दस लोगों को आरोपी बनाया गया था।
पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी, जिसके बाद ये मामला सहारनपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन रहा। इस मामले की अंतिम सुनवाई हुई, जिसमें विधायक नाहिद हसन खुद कोर्ट में मौजूद रहे।
अधिवक्ता जानीसार ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि सभी आरोप निराधार हैं और राजनीतिक द्वेषवश से मुकदमें लगाए गए हैं। वहीं, शासकीय अधिवक्ता ने भी पक्ष रखा और अपने तर्क दिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना और पत्रावली में संलग्न साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर निर्णय सुनाया।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष विधायक नाहिद हसन के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने में असफल रहा है, इसलिए उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।