Tuesday, April 22, 2025
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युवक की हत्या में पिता और पुत्र दोषी करार


गाजियाबाद। नासिरपुर में ढाई साल पहले युवक की गोली मार कर हत्या करने के मामले में अदालत ने पिता जगमाल व पुत्र मोहित को दोषी करार दिया है। सजा के प्रश्न पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गोयल की अदालत में 21 फरवरी को सुनवाई होगी। एक आरोपी के नाबालिग होने से उसका मामला किशोर न्यायालय बोर्ड में विचाराधीन है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन शर्मा ने बताया कि थाना सिहानी गेट क्षेत्र के नासिरपुर निवासी वीरपाल का भाई देवेंद्र 24 अगस्त 2021 को पड़ोस में रहने वाले छोटू के मकान के बाहर छोटू और टीटू के साथ लूडो खेल रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले जगमाल और उसके बेटे मोहित व छोटे बेटे का देवेंद्र के साथ झगड़ा हो गया। जगमाल से तमंचा लेकर मोहित ने देवेंद्र को गोली मार दी। मौके पर मौजूद छोटू और टीटू ने देवेंद्र को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान देवेंद्र की मौत हो गई।

देवेंद्र के भाई वीरपाल ने सिहानी गेट कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए जगमाल उसके बेटे मोहित व छोटे बेटे को नामजद कराया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की अंतिम सुनवाई सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों की ओर से 12 गवाह पेश किए गए। सुनवाई के दौरान मामले में 12 गवाह पेश किए गए। अभियुक्तों को सजा दिलाने में छोटू व टीटू के बयान अहम रहे।

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