Homeउत्तर प्रदेशMeerutडरे नहीं, मेडा नहीं तोड़ेगा पुराने मकान व दुकान

डरे नहीं, मेडा नहीं तोड़ेगा पुराने मकान व दुकान

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– नया दुकान व मकान निर्माण कराने वाले को महायोजना 2031 के तहत कराना होगा नक्शा पास
– पुराने निर्माण का नहीं होगा ध्वस्तीकरण


शारदा रिपोर्टर

मेरठ। महायोजना 2031 में शामिल होने के बाद से कस्बे में सड़क चौड़ीकरण होने के नाम से ही व्यापारियों व लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन, महायोजना के अंतर्गत 45 मीटर का प्रस्ताव उन लोगों के लिए रखा गया है, जो भविष्य में दुकान या मकान का निर्माण करेंगे।

मेडा ने सरधना से लेकर बहसूमा तक कस्बों व गांवों को अपनी सीमा में शामिल किया है। इसको लेकर मेडा के अधिकारी अवैध कच्ची कॉलोनियों पर लगातार कार्रवाई कर रहे है। सरधना से लेकर मसूरी तक के मार्ग को 45 मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। वर्तमान में यह मार्ग 45 मीटर से कम प्रस्तावित है।

मेडा के प्रस्ताव के बाद से ही कस्बे में सड़क चौड़ीकरण को लेकर अफवाह का माहौल बना हुआ है कि दौराला से लेकर मसूरी तक मार्ग पर बनी दुकान व मकान तोड़े जायेेंगे, जिस कारण यहां खरीद फरोख्त बंद हो गई है। साथ ही लावड़-मसूरी मार्ग पर स्थापित बाजार के लोगों में बाजार खत्म होने का डन बना हुआ है। बहुत से व्यापारी अपना व्यापार यहां से खत्म करने का मन बना रहे है। लेकिन, मेडा के अधिकारियों की माने तो यह नियम उन लोगों के लिए है, जो भविष्य में मकान व दुकान बनायेंगे। जो पहले से ही दुकान व मकान बने हुए है उनका ध्वस्तीकरण नहीं किया जायेगा। नए मकान व दुकान बनाने वाले लोगों को 45 मीटर पर ही नक्शा पास करना होगा।

जो मकान व दुकान पहले से ही बने हुए है उन्हें ध्वस्तीकरण नहीं किया जायेगा। महायोजना के अंतर्गत भविष्य को देखते हुए सीमा बढ़ाई जाती है। जो लोग आगे मकान व दुकान बनायेंगे उन्हें महायोजना के अंतर्गतही नक्शा पास करना होगा। – मनोज सिसौदिया, अवर अभियंता मेडा

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