– सात करोड़ के गड़बड़ी के आरोप लगाए थे जांच अधिकारी ने
– अग्रिम जमानत अर्जी को जिला जज ने किया खारिज
मेरठ। जिला जज रजत सिंह जैन की अदालत ने डिफेंस कॉलोनी की सौराटी दि सैनिक सहकारी आवास समितिशमिटेड के पूर्व अध्यक्ष मेजर (रि.) महेंद्र सिंह की द्वितीय अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार समिति अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष एवं अटिंट पर सोसाइटी में होने वाले संपतियों की विक्री पर मनमाने तरीके से 10 प्रतिशत का भुगतान लेकर तरीके से प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप है।
विभागीय जांच अधिकारी ने भी सात करोड़ गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि अध्यक्ष सचिव और अन्य के इस कृत्य से सोसायटी को दो करोड़ 17 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। फर्जी तरीके से प्रस्ताव भी पारित किया था। समिति के कई सदस्यों ने एडीएम को शिकायत की थी, इसके बाद जांच कराई गई।
एडीजीसी क्रिमिनल पदम सिंह ने अदालत में कहा कि जांच अधिकारी ने आरोपी और उनके साथियों को नोटिस जारी कर समस्त दस्तावेज मे दिखाने के लिए कहा था कोई दस्तावेज नहीं दिखाएं। अफिस कि ने पूरा मामला सूने के बाद आरोपी के जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। डिकेन कालोनी सोसाइटी में गड़बड़ी के मामले में चार आरोपियों केभीर धाराओं में मुकद दर्ज हुआ था।