– स्थगन आदेश भी है पारित, डीएम को सौंपा ज्ञापन।
शारदा रिपोर्टर
मेरठ। मैथोडिस्ट चर्च के पास्टर रेव यूसुफ दास के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ईसाई समाज के लोग मंगलवार को कलक्ट्रेट पहुंचे। इन लोगों ने डीएम को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर चर्च की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। कोर्ट से स्थगन आदेश के बावजूद दूसरा पक्ष विवादित संपत्ति में शराब ठेका खुलवाने पर अड़ा हुआ है।
पास्टर ने बताया कि वह दि एक्जीक्यूटिव बोर्ड आफ मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया संस्था का डिस्ट्रीक्ट सुपरीटेन्डेन्ट (मेरठ-गाजियाबाद) एवं मुख्तार-ए-आम नियुक्त है। उक्त चर्च की एक भूमि जिसका वर्तमान खसरा संख्या 5439 (नॉन जेडए) सिविल लाइन्स में स्थित है राजस्व अभिलेख (महाल/खेवटो) में संस्था का नाम बतौर निजी खेवटदार मालिकान दर्ज चला आ रहा है। उक्त भूमि पर मैथोडिस्ट पंत के ईसाईयो की आवास, कब्रिस्तान, स्कूल आदि वर्षों से स्थित हैं। इसका पंजीकृत बैनामा भी वर्ष 1893 का है।
पास्टर ने बताया कि इस संपत्ति का विवाद सिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय प्रशासनिक न्यायालय तथा राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में विचाराधीन है। न्यायालय अपर नगर मजिस्ट्रेट सिविल लाइन ने 2021 में उपरोक्त सम्पत्ति पर मौके पर कोई परिवर्तन नहीं करने के आदेश पारित किये हुए हैं।
आरोप लगाया कि विपक्षीगण द्वारा स्थगन आदेश के बाद भी इस सम्पत्ति पर जबरन शराब के ठेके खोलने का प्रयास किया जा रहा है। यदि शराब ठेका खुलता है तो यह ईसाई समाज के मौलिक और धार्मिक अधिकारों का हनन होगा। इसके साथ ही जहां पर शराब ठेका खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है उसके पास ही लड़कियों का स्कूल भी संचालित है।