नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ज़मानत याचिका के साथ ट्रायल कोर्ट (राउज़ एवेन्यू कोर्ट) का रुख किया।
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके के बाद सीएम केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में गुरुवार की दोपहर 2 बजे सुनवाई हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने बुधवार (29 मई, 2024) को ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन तक बढ़ाने वाली याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से मना कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि जमानत के लिए सीएम केजरीवाल को निचली अदालत जाने की छूट दी गयी है तो यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ जांच कराने को लेकर अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उनका वजन अचानक कम हो गया है। कीटोन स्तरबहुत अधिक है। ऐसे में पैट-सीटी स्कैन सहित कुछ टेस्ट कराने हैं।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। एक जून को ही लोकसभा चुनाव के सातवें यानी की अंतिम चरण को लेकर वोटिंग होनी है।
क्या आरोप है?
ED ने दिल्ली शराब नीति में हुई गड़बड़ी का मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल को करार दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया है कि इसमें AAP के कई अन्य नेता भी शामिल रहे हैं। वहीं AAP ने ईडी के दावे को बेबुनियाद बताया है।