प्रयागराज। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों का पता लगाकर उसे कुर्क करने का कार्य लगातार जारी है। इसी कड़ी में पिछले साल अगस्त में पता चली माफिया अतीक अहमद के नौकर के नाम वाली करोड़ो की कीमत वाली 20 बीघे कुर्क की गयी जमीन को सरकार के नाम करने का आदेश गैंगस्टर कोर्ट ने दिया है। इसके बाद अब करीब 50 करोड़ कीमत वाली इस जमीन को सरकार के पक्ष में करने की कार्यवाई की जाएगी। गैंगस्टर कोर्ट में पुलिस और अभियोजन की तरफ से की गयी मजबूत पैरवी की वजह से माफिया की बेनामी संपत्ति को एक साल के अंदर कुर्क कर उसे सरकार के नाम पर करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। इस जमीन को कुर्क करने का आदेश नवंबर 2023 में पुलिस आयुक्त की न्यायालय ने दिया था।
बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद प्रयागराज पुलिस ने माफिया की बेनामी अवैध संपत्तियों का पता लगाकर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाई शुरू की थी। उसी जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अतीक अहमद के यहां राजमिस्त्री का काम करने वाले हुबलाल के नाम पर करोड़ों की कीमत वाली 20 बीघा जमीन रजिस्ट्री करवायी थी। इसके बाद उस मामले की पुलिस ने जांच शुरू की तो परत दर परत सच्चाई उजागर होने लगी। हुबलाल ने खुद पुलिस के पास आकर दी थी जानकारी 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के कुछ समय बाद हुबलाल ने खुद पुलिस के पास जाकर जानकारी दी थी कि उसके नाम पर अतीक अशरफ ने कई जमीनों की रजिस्ट्री करवायी है।