• उच्च न्यायालय प्रयागराज ने आदेश किया जारी।
  • एक नवंबर से प्रदेश के सभी जनपदों में जारी की गई सुविधा।

शारदा न्यूज, रिपोर्टर |

मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब उच्च न्यायालय में वाद दायर करने के लिए वादकारियों को प्रयागराज नहीं जाना होगा, बल्कि अपने जनपद से ही ई फाइलिंग के जरिए वाद दायर कर सकेंगे।
उच्च न्यायालय प्रयागराज ने सभी जनपद न्यायधीशों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि ई फाइलिंग के जरिए उच्च न्यायालयों में वाद दायर करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ई सेवा केंद्रों के जरिए वादकारी अधिवक्ताओं के माध्यम से अपने हर तरह के वाद दायर कर सकते हैं। ई फाइलिंग प्रयागराज हाईकोर्ट की प्रधान पीठ तथा लखनऊ खंडपीठ में मुकदमें दाखिल कर सकेंगे। इन मुकदमों की बहस भी आॅनलाइन हो सकेगी।
वादकारियों को मिलेगी बेहतर सुविधा
इस मामले में भाजपा नेता और राज्यसभा सदस्य डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि ई फाइलिंग प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही आॅनलाइन बहस की सुविधा मिलने से वादकारियों को बहुत सुविधा होगी। अब उन्हें न तो प्रयागराज के चक्कर लगाने होंगे और न ही उनका अधिक खर्च आएगा। सबसे अहम बात ये है कि यह सुविधा प्रदेश के हर जनपद में होने से अब प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों पर भी भार कम होगा और अपने अन्य कामों से जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
अधिवक्ताओं को भी मिलेगी राहत
जनपद स्तर पर काम करने वाले अधिवक्ता भी अब हाईकोर्ट में अपना पंजीयन कराकर स्थानीय स्तर से अपने वादकारियों के पक्ष में आॅनलाइन पैराकारी कर सकेंगे। फिलहाल प्रयागराज में रहने वाले अधिवक्ताओं के भरोसे ही सारा काम हो रहा था।

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