नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट के खिलाफ भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बाद के घटनाक्रमों को देखते हुए, यह याचिका निष्प्रभावी हो जाती है। इस अदालत को हाई कोर्ट के निष्कर्षों और टिप्पणियों को दोहराने का दायित्व नहीं है।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और विनेश फोगाट को ट्रायल में भाग लेने की इजाजत दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा आदेश पारित करने के तरीके पर चिंता व्यक्त की थी. न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने फोगाट को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।