एजेंसी नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस निवेदन को मानने से मना कर दिया कि पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर बाकी राज्यों के मुख्य सचिवों को आवारा कुत्तों के मामले में 3 नवंबर को कोर्ट के सामने वर्चुअली पेश होने की इजाजत दी जाए।
22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले का दायरा दिल्ली-एनसीआर के दायरे से बाहर कर दिया और निर्देश दिया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पार्टी बनाया जाए। कोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों को पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों के पालन के लिए आज की तारीख तक उपलब्ध डॉग पाउंड, जानवरों के डॉक्टरों, कुत्ते पकड़ने वाले कर्मचारियों, और खास तौर पर मॉडिफाइड गाड़ियों और पिंजरों जैसे रिसोर्स के पूरे स्टैटिस्टिक्स के साथ पालन का एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया था।
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