spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Monday, February 2, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeTrendingआतिशबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट फिर सख्त, टेस्ट केस के आधार पर...

आतिशबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट फिर सख्त, टेस्ट केस के आधार पर समय तय किया

-

नई दिल्ली। दिवाली में बस एक दिन बाकी है और दिल्ली की हवा में हर साल की तरह गिरावट भी शुरू हो गई है। रविवार को लगातार छठे दिन राष्ट्रीय राजधानी में हवा खराब दर्ज की गई। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों पर से बैन हटा दिया है। हालांकि, कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की इजाजत टेस्ट केस के आधार पर है और इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही पर्यावरण पर निगरानी रखनी है।

सीपीसीबी के दैनिक बुलेटिन के अनुसार, शनिवार को 24 घंटे का औसत एक्यूआई 268 था। इससे पहले के दो दिनों में 254 और 245 रीडिंग दर्ज की गई थी। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम (अदएहर) के अनुमान के मुताबिक, मंगलवार तक अदक गंभीर हो सकता है। प्रतिकूल मौसम संबंधी कारकों के बीच, पटाखे फोड़ने से हवा की गुणवत्ता में और गिरावट आने की संभावना है, पूवार्नुमान है कि अगले कुछ दिनों में अदक गंभीर स्तर को पार कर जाएगा। जैसे-जैसे देश की राजधानी में हवा की क्वालिटी खराब होती जा रही है, यह देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत देने वैले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कैसा असर होता है।

सिर्फ नेशनल एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट (ठएएफक) से मंजूर ग्रीन पटाखे ही दिवाली के लिए दिल्ली-ठउफ में बेचे और इस्तेमाल किए जा सकेंगे। लड़ी वाले पटाखों की इजाजत नहीं होगी और सभी मंजूर ग्रीन पटाखों पर दफ कोड होना जरूरी है।

पुलिस ने कहा है कि ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शों को सख्ती से लागू किया जाएगा, इसके लिए पैदल गश्त और बिना इजाजत बिक्री पर नजर रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 20 अक्टूबर तक तीन दिनों के लिए ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत दी है, जिसमें 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक इन्हें फोड़ने की इजाजत है।

अधिकारियों ने शनिवार तक शहर भर में तय जगहों पर ठएएफक से मंजूर ग्रीन पटाखों की रिटेल बिक्री के लिए 168 टेम्पररी लाइसेंस जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस को टेम्पररी सेल लाइसेंस एप्लीकेशन को दो दिन के अंदर प्रोसेस करने का निर्देश दिया गया है, ताकि समय पर तैयारी हो सके। अधिकारियों ने कहा कि दिवाली के बाद, रिटेलर्स के पास बिना बिके स्टॉक को वापस करने या सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए दो दिन का समय होगा और पाबंदियां तुरंत फिर से लागू कर दी जाएंगी। जो दुकानें नियमों का पालन नहीं करतीं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा और उनके लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए जाएंगे।

 

Related articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

4,000,000FansLike
100,000SubscribersSubscribe

Latest posts