– एक नवंबर से 15 साल के पेट्रोल और 10 साल के डीजल वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन।
नोएडा। गाजियाबाद और नोएडा में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक नया नियम लागू होने जा रहा है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के आदेश के अनुसार, 1 नवंबर 2025 से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा।
गौतमबुद्ध नगर के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डॉ. उदित नारायण पांडेय ने बताया कि यह नियम गौतमबुद्ध नगर में पंजीकृत 2 लाख 8 हजार वाहनों पर प्रभावी होगा। पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे पुराने वाहनों की पहचान स्वचालित रूप से करेंगे। आरटीओ विभाग वाहन मालिकों को पहले से ही नोटिस भेज रहा है। ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ विभाग इस नियम का कड़ाई से पालन कराएंगे। विभाग ने वाहन मालिकों से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने या वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने की अपील की है।
अधिकारियों ने लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का आग्रह किया है। साथ ही मेट्रो और बस जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की सलाह दी है। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी।
एआरटीओ ने आमजन से सहयोग के लिए अपील करते हुए कहा कि वे इस अभियान में सक्रिय सहयोग करें। 01 नवंबर 2025 से नियमों का पालन करें, जुमार्ने से बचें और गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद को प्रदूषण मुक्त बनाने में योगदान दें।
इस आदेश के तहत पेट्रोल पंप पर दिल्ली की तर्ज पर ही एनपीआर कैमरे स्थापित किए जाने हेतु सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर उदित नारायण को गौतम बुद्ध नगर के लिए समिति का सदस्य नामित किया गया है।