मेरठ। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने एलडीएम केनरा बैंक को पत्र प्रेषित करते हुये बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदेश दिया है कि निर्वाचन अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय के प्रयोजन हेतु अलग से बैंक खाता खोले जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये है।
उन्होने बताया कि निर्वाचन अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के उददेश्य से बैंक खाता स्वयँ के नाम से या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से राज्य के किसी भी बैंक (सहकारी बैंक सहित) या डाक घर में खोला जा सकता है। निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय से संबंधित किसी भी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि रू0 10,000/- से अधिक नहीं है, तो ऐसे व्यय को उक्त बैंक खाते से निकासी करके नकद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है।
आयोग के निर्देश के कम में स्टेट लेवल बैकर्स कमेटी द्वारा प्रदेश के समस्त बैंको को निर्देश परिचालित किये गये हैं कि निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अलग से बैंक खाता खोलने की सुविधा देगे एवं खाता खोलते समय ही 200 प्रतिपर्णो की चेक बुक (नान पर्सनलाइज) उपलब्ध करायी जायेगी।