– उप्र उद्योग व्यापार मंडल ने वित्तमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया।
शारदा न्यूज, रिपोर्टर |
मेरठ। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया।
ज्ञापन में कहा गया कि जीएसटी का नया कानून वर्ष 2017-18 की मध्य से लागू किया गया था। जब भी इस कानून व आॅनलाइन पोर्टल पर सुधार व संशोधन की प्रकिया आज तक चालू है।
वर्ष 2017-18 व 2018-19 में जी.एस.टी.आर. 2ए व. जी.एस.टी.आर.-2बी पोर्टल पर चालू नहीं था। सिर्फ उबी रिटर्न फाइल हो सकती थी, जिस वजह से व्यापारी खरीद के बिल पोर्टल पर चेक नहीं कर सकता था।
खरीद के वास्तविक बिलों के आधार पर उबी फाइल कर आई.टी.सी. क्लेम की जाती थी। इस कारण आई.टी.सी. मिसमेच हो रही थी। अधिकांश मामलों में मामूली टैक्स का अन्तर होने पर भी धारा-73 में कम से कम रू0 10,000/- एस.जी.एस.टी. व रू0 10,000/- सी. जी.एस.टी. की पैनल्टी 100-200 रुपए का अन्तर होने पर भी लगायी जा रही है तथा 18 प्रतिशत ब्याज की मांग भी नोटिस में भेजी जा रही है, जिसमें व्यापारी की कोई गलती या कभी आई.टी.सी. मिसमेच होने में नहीं है।
इसलिए वर्ष 2017-18 व 2018-19 के आई.टी.सी. मिसमेच मामलों में सिर्फ टैक्स का अन्तर व्यापारी से लिया जाये। पैनल्टी व ब्याज वर्ष 2017-18 व 2018-19 के आई.टी.सी. मिसमेच मामलों में न लगाया जाए। वर्ष 2017-18 व 2018-19 के आई.टी. सी. मिसमेच मामलों में व्यापारी द्वारा पैनल्टी व ब्याज वापिस किया जाये।