होम लोन देते समय बैंक ने छोड़ दिया रिस्क कवर का कॉलम
मकान में आग लगने के बाद क्लेम देने को बैंक अधिकारी खड़े कर रहे हाथ
शारदा रिपोर्टर
मेरठ। गृह ऋण लेकर किए गये जागृति विहार एक्सटेंशन के नव निर्मित भवन में शॉट सर्किट से लगी आग से भारी नुकसान हुआ था। पीड़ित द्वारा बैंक में ऋण से जुड़ी सुरक्षा पालिसी के अंतर्गत आने वाले नुकसान भरपाई के लिए आवेदन किया गया तो पता चला कि एसबीआई बैंक की चूक के कारण अब नुकसान की भरपाई होना मुश्किल है। ऐसे हालात में भवन मालिक बीएसएफ का जवान बैंक और अधिकारियों के चक्कर काट रहा है।
मामला जागृति विहार एक्सटेंशन के सैक्टर 05 का है। बीएसएफ के जवान मोंटी तोमर ने स्टेट बैंक आॅफ इंडिया से भवन निर्माण के लिए ऋण लिया था। भवन निर्मित होने के पश्चात सपरिवार मोंटी पिछले कई माह से नवनिर्मित भवन मे रह रहे हैं। 16 मई की सुबह चार बजे अचानक भवन मे आग लग गई, किसी तरह से मोंटी का परिवार आग से सुरक्षित बाहर निकल गया, पर भवन मे आग बढ़ गई। हालांकि दमकल की गाड़ी द्वारा बुझा दिया गया, पर तब तक भवन में भारी नुकसान हो चुका था।
मोंटी की पत्नी कविता ने बताया कि मकान उनके नाम पर है और जब ऋण लिया था तो बैंक द्वारा बताया गया था कि इसमें रिस्क क्लेम भी शामिल है। ऐसे में आग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए वह जब बैंक पहुंचे तो पता चला कि बैंक द्वारा भरे गए फार्म में रिस्क क्लेम का कॉलम अधूरा छोड़ दिया गया। इसके बाद बैंक के शाखा प्रबंधक ने कहा कि अब वह इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा।
कविता ने बताया कि वह अकेली है और उसके पति कुछ दिन में अपनी ड्यूटी पर चले जाएंगे। ऐसे में वह कैसे केस लड़ेगी। लेकिन बैंक अधिकारी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। अब मोंटी और उनकी पत्नी बैंक अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं।