- उपभोक्ता आयोग ने दिया फैसला, रेलवे पर लगा जुर्माना।
वाराणसी। बनारस स्टेशन पर अलीगढ़ जा रहे 66 साल के बुजुर्ग के ट्रेन पकड़ते समय हुई असुविधा और गिरने के मामले में रेलवे पर जुर्माना लगा है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सुनवाई करते हुए यात्री को 20.25 की भरपाई देने का फैसला सुनाया है। बुजुर्ग के अधिवक्ता पुत्र ने अपील करते हुए बताया था कि पिता का इलाज कराने में करीब 40 लाख रुपए खर्च हुए हैं।
कोच डिस्प्ले न लगा होने से ट्रेन पकड़ने में हुई थी दिक्कत: आयोग में दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार, अलीगढ़ के थाना बन्नादेवी क्षेत्र के रघवीरपुरी निवासी दुर्गेश चंद्र गौतम (66) अपनी पत्नी सुधा के साथ बनारस आये थे। यहां से वापस लौटते समय 20 अगस्त 2024 को बनारस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने पहुंचे थे। आरोप है कि स्टेशन पर कोच बोर्ड डिस्प्ले नहीं चल रहा था। ऐसे में बुजुर्ग दंपति का कोच काफी दूर रह गया। इससे प्लेटफार्म पर ट्रेन आने से अत्यधिक भीड़ का दबाव हुआ और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई।
गिरने से घुटने में आई थी गंभीर चोट: बुजुर्ग के अधिवक्ता बेटे देवेश गौतम ने आयोग को बताया – भीड़ की वजह से मेरे पिता प्लेटफार्म पर गिर गए और उनके घुटने के काफी गहरी चोट आयी। किसी तरह उन्हें यात्रियों की मदद से मां सीट तक ले जा पाई और फिर मुझे सूचना दी। इसपर अलीगढ स्टेशन पर ट्रेन आने पर मै उन्हें व्हीलचेयर से लेकर कार तक लाया। जहां से अस्पताल लाया तो घुटने का आॅपरेशन हुआ। जिसके बाद कई महीने तक मेरे पिता बेड पर रहे।
रेलवे की लापरवाही का दर्ज कराया था वाद: देवेश गौतम ने इस मामले में नंवबर 2024 में रेलवे की लापरवाही और सेवा की कमी को लेकर अलीगढ उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के न्यायालय में 40 लाख 25 हजार का मुआवजा देने का वाद दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए तीन सदस्यी पीठ ने 20 लाख 25 हजार जुमार्ने का आदेश रेलवे को दिया है।