शारदा रिपोर्टर मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) में 22 साल पुराने तोड़फोड़ मामले में मेरठ की एसीजेएम एमपीएमएलए नदीम अनवर की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर सहित छह आरोपियों को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। यह घटना 2003 में विश्वविद्यालय के बीएड विभाग में हुई थी।
दोषमुक्त किए गए आरोपियों में तत्कालीन छात्र नेता सोमेंद्र तोमर, कृष्ण, राहुल त्यागी, अरुण कुमार, विशाल सारस्वत और ईश्वर चंद सागर शामिल हैं। 14 अगस्त 2003 को यह घटना तब हुई थी जब कुछ छात्र अंकतालिका के संबंध में बात करने के लिए बीएड विभाग में शिक्षकों से मिले थे। विवाद बढ़ने पर छात्रों ने सरियों और डंडों से विभाग के दरवाजे और शीशे तोड़ दिए थे।
इस घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय में आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने केस को झूठा बताते हुए अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की सुनवाई और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया।



