Home CRIME NEWS रमेश चन्द गुप्ता प्रकरण की विवेचना न्यायालय की मोनिटरिंग में कराने का...

रमेश चन्द गुप्ता प्रकरण की विवेचना न्यायालय की मोनिटरिंग में कराने का प्रार्थना पत्र खारिज

0

रमेश चन्द गुप्ता प्रकरण की विवेचना न्यायालय की मोनिटरिंग में कराने का प्रार्थना पत्र खारिज


शारदा न्यूज़, संवाददाता |

मेरठ। रमेश चंद गुप्ता अधिवक्ता प्रकरण के मामले में निष्पक्ष विवेचना व पीड़िता को न्याय दिलाने के लिये 3 जुलाई को अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था जिस पर बुधवार को अदालत में सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश राम किशोर पाण्डेय ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

 

सरकारी वकील नरेन्द्र चौहान ने बताया कि समाजिक कार्यकर्ता नीरज त्यागी पुत्र विजयपाल ने न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मेरठ में 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया था कि थाना दौराला में रमेश चंद गुप्ता सहित अन्य के विरूद्ध पॉक्सो एक्ट व अन्य गम्भीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। इस मामले में रमेश चंद गुप्ता अधिवक्ता को न्यायिक हिरासत मे जेल भेजा जा चुका है जबकि दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि आरोपीगण अत्यन्त प्रभाव शाली व राजनैतिक रसूक व उ0प्र0 सरकार के मंत्री पद पर आसीन है, जो जांच को प्रभावित कर सकते है। पुलिस द्वारा विवेचना में लापरवाही किया जाना सम्भावित है पुलिस इन लोगों के दवाब में क्लीनचिट देने की तैयारी में है। जिसके चलते मामले की विवेचना न्यायालय की निगरानी में होना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर प्रार्थना पत्र को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here