Sunday, July 13, 2025
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ई-फाइलिंग सेंटर खोलने की प्रक्रिया हुई स्थगित

  • चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वार्ता के बाद लिया गया फैसला।
  • महानिबंधक द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों को जारी किया गया आदेश।
  • राज्यसभा सदस्य डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने लिखा महानिबंधक को पत्र।

शारदा न्यूज, रिपोर्टर |

मेरठ। हाईकोर्ट में वाद दायर करने के लिए जनपद स्तर पर ई-फाइलिंग प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग गई है। महानिबंधक द्वारा इस आशय का पत्र सभी जनपदों को जारी कर दिया गया है।

एक सप्ताह पूर्व ही प्रदेश के सभी जनपदों में सुलभ न्याय की प्रक्रिया के तहत हाईकोर्ट में वाद दायर करने के लिए ई-फाइलिंग और वाद की बहस आॅनलाइन करने का आदेश जारी हुआ था। इसके लिए सभी जनपद न्यायधीशों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की तरफ से पत्र भी जारी कर दिया गया था।

लेकिन हाईकोर्ट बार इसका विरोध कर रही थी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल मुख्य न्यायधीश प्रीतिंकर दिवाकर से वार्ता कर अपना विरोध जताया। इस वार्ता के बाद सभी जिलों में अग्रिम आदेश तक ई-फाइलिंग सेंटर खोले जाने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। इस आशय का पत्र भी महानिबंधक द्वारा जारी कर दिया गया है।

डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने लिखा पत्र

भाजपा नेता और राज्यसभा सदस्य डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ई-फाइलिंग सेंटर खोले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। उनके प्रयासों के चलते ही केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा इसकी पहल की गई और मुख्य न्यायधीश के निर्देश पर ई-फाइलिंग सेंटर खोले जाने का आदेश जारी कर दिया गया। लेकिन अब यह स्थगित कर दिया गया है।

डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने महानिंबंधक को लिखे पत्र के साथ पूर्व के आदेश पत्र को भी भेजा है। पत्र में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा संस्तुति के बाद यह सेंटर खोले जाने थे। जिन्हें एक नवंबर से शुरू होना था। लेकिन अचानक इनके स्थगन का आदेश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत तो नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि स्थगन आदेश क्यों जारी किया गया? इसका कारण भी अज्ञात है।

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