- लोकल वाहन चालकों के साथ अन्य वाहन चालकों को इस बार मिली राहत।
- 30 जून की रात्रि 12 बजे से लागू होगी नई दरे।
शारदा रिपोर्टर
मेरठ। सिवाया टोल प्लाजा पर छह व दस टायरा ट्रक के साथ बसों पर टोल टैक्स बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। लोकल वाहन चालकों के साथ अन्य वाहन चालकों को इस बार वृद्धि से दूर रखा गया है। 30 जून की मध्य रात्रि को नई दरे लागू कर दी जाएगी।
प्रतिवर्ष टोल टैक्स में वृद्धि को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को टोल अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव भेजा जाता है। एनएचएआई से अनुमति मिलने के बाद 30 की मध्यरात्रि को नई दरों को लागू कर दिया जाता है। इस बार टोल अधिकारियों ने होलसेल प्राइज इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर के चलते केवल छह व 10 टायरा ट्रक और बसों पर टैक्स वृद्धि करने को लेकर प्रस्ताव भेजा था। वृद्धि से लोकल वाहन चालकों के साथ अन्य वाहनों को दूर रखा गया। बुधवार को एनएचएआई टैक्स में वृद्धि को लेकर अनुमति मिल गई।
ट्रकों व बसों पर लगने वाले टोल टैक्स में पांच रुपये की वृद्धि की गई है। अन्य वाहनों पर पुरानी दर लागू रहेगी। टोल टैक्स में वृद्धि न होने पर लोकल के वाहन चालकों ने राहत महसूस की। हालांकि, ट्रकों व बसों पर टैक्स में वृद्धि होने से महंगाई व किराया बढ़ने से आम जनता की जेब ढीली होगी।
क्या कहना है इनका
केवल बस व छह और 10 टायरा वाहनों पर शुल्क में पांच रुपये की वृद्धि की गई है। इस बार लोकल के वाहनों को शुल्क वृद्धि के दायरे में नहीं लिया गया। अनुमति प्राप्त हो गई है। 30 जून की मध्य रात्रि 12 बजे से नई दर लागू कर दी जाएगी। – बृजेश सिंह, टोल मेंटिनेंस अधिकारी
यह लागू रहेगी दर
वाहन दर लोकल
कार, जीप, वैन 110 25
एलसीवी, एलजीवी, मिनी बस 195 95
बस या ट्रक 395 200
बहुधुरीय वाहन 635 320