Friday, May 9, 2025
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Triple murder Case: तिहरे हत्याकांड में इजलाल और शीबा समेत नौ दोषी करार

  • पांच अगस्त को सजा सुनाएगी, आरोपियों को जेल भेजा।

शारदा रिपोर्टर मेरठ। कोतवाली थाने के गुदड़ी बाजार तिहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी हाजी इजलाल समेत नौ लोगों को दोषी करार दिया गया है। अदालत के फैसले के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अदालत पांच अगस्त का सजा सुनाएगी। एक आरोपी देवेन्द्र कांवड़ लेने के कारण अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने महिला आरोपी शीबा सिरोही को साजिश रचने और हत्या के आरोप में दोषी माना है। सुबह से ही कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सघन चेकिंग के बाद ही कोर्ट परिसर में लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है।

इससे पहले 24 जुलाई को हाईकोर्ट द्वारा मुकदमे की स्टटे्स रिपोर्ट मांगे जाने के कारण मुकदमे में 31 जुलाई की तिथि नियत की गई थी। 30 जुलाई को हाईकोर्ट ने आरोपियों के अधिवक्ता द्वारा केस की सुनवाई किसी दूसरे जिले में कराने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था।

 

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वादी पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद त्यागी का कहना है कि अदालत ने फैसले के लिए आज (गुरुवार) की तिथि तय की थी। गुदड़ी बाजार तिहरा हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसमें गर्लफ्रेंड शीबा सिरोही शामिल हैं। अन्य आरोपी में शीबा सिरोही, अफजाल, इजलाल, वसीम, रिजवान, बदरुद़दीन, महराज, इजहार और अब्दुल रहमान उर्फ कलुवा सभी कोर्ट पहुंचे थे।

कोर्ट ने शीबा सिरोही को धारा- 109 और 302 में दोषी करार दिया है। वहीं, इजलाल को धारा- 302, 364, 304 और 325 में दोषी करार दिया है। इजलाल और शीबा के अलावा अन्य आरोपियों को कोर्ट ने धारा- 302, 364, 304 में दोषी करार दिया है। सभी को 147, 148, 364, 302, 149, 201, 404 इन धाराओं में हत्या का दोषी करार दिया है।

 

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