मेरठ। अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरीराम ने बताया कि उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र एवं कार्यपालक अध्यक्ष, उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा न्यायालय का कार्य पूर्ण करने के पश्चात न्यायालयों में लंबित विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत शमनीय दांडिक वादों का निस्तारण किए जाने हेतु दिनांक 29, 30 व 31 जनवरी 2024 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किए जाने का निर्देश दिया गया है।
जिसके तमहत न्यायालयो में लंबित विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत शमनीय दांडिक वादों का निस्तारण किये जाने हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।