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Triple murder Case: गुदड़ी बाजार तिहरा हत्याकांड में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास

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Guddi Bazaar triple case

शारदा रिपोर्टर मेरठ। गुदड़ी बाजार तिहरा हत्याकांड में हाजी इजलाल, शीबा सिरोही समेत सभी आरोपियों को आजीवन कारावास।

कोतवाली थाने के गुदड़ी बाजार तिहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी हाजी इजलाल समेत सभी आरोपियों को आजीवन कारावास। अदालत ने पांच अगस्त को सजा सुना दी है। दोपहर से ही कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सघन चेकिंग के बाद ही कोर्ट परिसर में लोगों को प्रवेश की अनुमति दी।

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 23 मई 2008 को 27 वर्षीय सुनील ढाका निवासी जागृति विहार, 22 वर्षीय पुनीत गिरि निवासी परीक्षितगढ़ रोड और 23 वर्षीय सुधीर उज्जवल निवासी गांव सिरसली, बागपत की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस के आरोप पत्र में शीबा सिरोही ने इजलाल को तीनों युवकों के खिलाफ उकसाया था। इजलाल ने सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्जवल को गुदड़ी बाजार बुलाया। कहासुनी के बाद इजलाल ने भाइयों के साथ मिलकर पाइपों से पीटकर मुर्गा बनाया। गोलियां मारी और चाकू से गले काट दिए। आंखें फोड़ दी गईं। लाशों को कार में ले जाकर बागपत जिले की सीमा में बालैनी नदी किनारे छोड़ दिया।

पुलिस ने इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इनमें हाजी इजलाल कुरैशी, परवेज और अफजाल पुत्रगण स्वर्गीय इकबाल, मेहराज पुत्र मेहताब, इसरार पुत्र रशीद, कल्लू उर्फ कलुआ पुत्र हाजी अमानत, इजहार, मुन्नू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहूजा पुत्र विजय, वसीम पुत्र नसरुद्दीन, रिजवान पुत्र स्वर्गीय उस्मान और बदरुद्दीन पुत्र इलाहीबख्श, शम्मी और माजिद शामिल रहे।

 

 

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