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हापुड़: एनसीआर के नियम लागू तो सुविधाएं भी मिलें, प्रदूषण नियंत्रण को जारी नोटिस पर व्यापारियों ने जताया विरोध

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हापुड़। बढ़ते प्रदूषण के कारण व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जारी किए गए नोटिसों पर व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। संयुक्त हापुड़ उद्योग व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि यदि हापुड़ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के नियम लागू होते हैं, तो यहां एनसीआर की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।

मंडल के अध्यक्ष ललित अग्रवाल ने कहा कि हापुड़ एनसीआर का हिस्सा है, इसलिए यहां सभी नियम और कानून लागू होते हैं। वर्तमान में वायु प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ग्रेप-3 की सभी पाबंदियां लागू की हैं, जिसके चलते जनपद की फैक्टरियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि, जनपद में नगर पालिका, जिला पंचायत और एचपीडीए जैसे विभागों द्वारा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं।

महामंत्री संजय अग्रवाल ने बताया कि नगर पालिका को प्रतिदिन रोड स्वीपिंग मशीन से सभी सड़कों की सफाई करानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। खरीदी गई मशीनें अब कबाड़ में बदल चुकी हैं। सड़कों पर धूल न उड़े, इसके लिए सभी सड़कों और उनके किनारे खड़े पेड़ों पर पानी का छिड़काव अनिवार्य है।

उन्होंने यह भी कहा कि एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल भी अनिवार्य है, लेकिन ये मशीनें भी सड़कों पर कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। इस दौरान मनीष कंसल, सोनू बंसल, योगेश गर्ग, अंकुर कंसल, कपिल कुमार और संदीप गोयल सहित कई अन्य व्यापारी नेता मौजूद रहे।

 

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