शारदा रिपोर्टर मेरठ। नेशनल हाईवे से गुजरते हुए कार के शीशे पर फास्टैग नहीं लगाया है, तो टोल प्लाजा पर अब दोगुना चार्ज वसूला जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी सरकुलर में यह दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई चालक फास्टैग बनवाने के बावजूद उसे शीशे पर नहीं लगता है तो वह अमान्य माना जाएगा। यह नियम शुक्रवार से लागू कर दिया गया है।
NHAI ने जारी किया ये दिशानिर्देश
एनएचएआई के सभी टोल प्लाजा पर अब तक नियम था कि जिस गाड़ी पर फास्टैग नहीं है, उससे दोगुना टोल वसूला जाता था। अब एनएचएआई ने देशभर में अपने टोल प्लाजा के लिए पत्र जारी कर आदेश दिया है कि जिस गाड़ी का फास्टैग बना है, मगर शीशे पर नहीं चस्पा है, उस गाड़ी से दोगुनी टोल फीस वसूली जाएगी।