spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Tuesday, January 27, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeCRIME NEWSअवैध निर्माण पर हाईकोर्ट ने दिए निस्तारण के आदेश

अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट ने दिए निस्तारण के आदेश

-


मेरठ। शास्त्रीनगर सेक्टर-6 में रिहायशी भवन में किए जा रहे व्यावसायिक निर्माण के मामले में हाइकोर्ट ने दो सप्ताह में आवास विकास से जवाब मांगा है।
पिछले काफी समय से निर्माण हो रहा था जिस पर आवास विकास में भी शिकायत हुई थी लेकिन जांच के नाम पर सब ठंडे बस्ती में डाल दिया गया अब हाई कोर्ट के आदेश से खलबली मची है। शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट के साथ ही भीतरी गलियों में भी आवासीय क्षेत्र में अवैध कंपलेक्स बनकर तैयार हो गए हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने बताया कि उन्होंने शास्त्री नगर सेक्टर 6 में अखंड संख्या 259 में रिहायशी भवन में व्यावसायिक निर्माण को लेकर अफसर से शिकायत की थी। जिस पर कारण बताओ कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार में चार अन्य को प्रतिवादी बनाते हुए 13 में को जनहित याचिका दायर की गई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आवास आयुक्त को निर्देश दिए कि वह दो सप्ताह में इसका निस्तारण कराये।

अवैध कॉलोनियां धवस्त कराईं

मेरठ। मेरठ विकास प्राधिकरण मेडा ने दुल्हैड़ा, रूड़की रोड में अवैध रूप से विकसित की जा रही तीन कॉलोनियों को ध्वस्त कराया। प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन अर्पित यादव ने बताया कि अशोक शर्मा द्वारा लगभग 9000 वर्ग मीटर भूमि पर सड़क, बाउंड्रीवाल खड़े करके अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। रविंद्र चौहान व मुस्तकीम द्वारा दुल्हैड़ा गांव में रूड़की रोड पर 10 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। सुरेंद्र दीवान व बबलू राणा ने भी कई जगह अवैध निर्माण किए थे। इन्हें ध्वस्त कराया गया।

Related articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

4,000,000FansLike
100,000SubscribersSubscribe

Latest posts