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Friday, November 14, 2025
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ठगी पीड़ितों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार

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  •  पीड़ितों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार
  •  सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे अधिकारी।

शारदा न्यूज़, संवाददाता |

मेरठ। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संस्था के तत्वधान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पीड़ित कार्यकर्ता के द्वारा एक बड़ा सम्मेलन सामुदायिक भवन मलियाना में रविवार दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ। सम्मेलन का संचालन एडवोकेट सुमित सैनी ने किया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल आजाद रहे।

 

 

सभी वक्ताओ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं प्रदेश सरकार ने देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ठग कम्पनीज एवं सोसाइटीज में डूब चुकी रकम को दो से तीन गुणा 180 दिन में वापस करने के लिए बड्स एक्ट 2019 को अधिसूचित किया है और भुगतान अधिकारी (सक्षम अधिकारी/ सहायक सक्षम अधिकारी के रूप में मंडलायुक्त को नियुक्त किया है परंतु सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश होने के पश्चात भी राज्य में कुछ सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी उक्त कानून का पालन नहीं कर रहे और कानून लागू हो जाने के बाद भी ठगी पीड़ितों के अनेक जिलों में न आवेदन ले रहे हैं न उनकी जमाराशि वापस कर रहे हैं। जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

 

 

उत्तर प्रदेश के लगभग डेढ़ करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की डूब चुकी करीब 40000 करोड़ रुपये की मेहनत की रकम को वापस दिलाने और भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के क्रियान्वयन के लिए संघर्ष कर रहा है। जनपद के सहायक सक्षम अधिकारी अपर जिलाधिकारी राजस्व (जमाकर्ता हित संरक्षण अधिकारी उत्तर प्रदेश पीआईडी एक्ट 2016) ने 10 अगस्त 2023 को एक ठगी पीड़ित के आवेदन पर ठग सोसाइटी/कंपनी को भुगतान नोटिस भी जारी किया था जिससे स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि राज्य सरकार ने कानून की अनुपालना हेतु सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश एवं नियमावली जारी कर रखी है।

 

 

स्पष्ट दिशा निर्देश, नियमावली एवं सार्वभौमिक अधिनियम बन जाने के पश्चात भी राज्य के सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारी कानून के अंतर्गत समुचित भुगतान पटलों की स्थापना नहीं कर रहे न आवेदन जमा हो जाने के करीब दस महीने बाद भी भुगतान करवा सके हैं जबकि राज्य सरकार ने स्पष्ट नियमावली बनाते हुए 180 दिन में विवादों के निपटान का निर्देश जारी किया हुआ है।

 

 

 

एक्ट के अंतर्गत नामित विशेष अदालतों में गत एक वर्ष में एक भी मामला सहायक एवं सक्षम अधिकारियों ने रेफर नहीं किया है जो कानून का उल्लंघन है। ठगी पीड़ित कार्यकर्ता का सरकार से आग्रह करती है पीड़ितों का भुगतान उनकी जमाराशि के दो से तीन गुणा करने का आदेश सभी मंडल आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को दें ताकि ठगी पीड़ितों के मन में आपकी सरकार और कानून के प्रति निष्ठा बनी रहे।

 

 

सम्मेलन में गोपाल सैनी कार्यक्रम आयोजक दर्शन सिंह, डा. भोपाल सिंह, हरेंद्र भड़ाना, डा. मुन्ना,मास्टर प्रताप सिंह, मदन सिंह गौतम, वीर सिंह, सुखपाल सिंह, त्रिलोक चंद, जैल सिंह, लांबा, धर्मेंद्र, उदयवीर, बिर्जेश, सुरेश शर्मा आदि सेकडो पीड़ित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

 

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