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अखिलेश के बुलडोजर वाले तंज पर सीएम योगी का पलटवार, कहा- ‘बुलडोजर पर सबका हाथ सेट नहीं होता’…

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Bulldozer: सपा मुखिया अखिलेश यादव के गोरखपुर में बुलडोजर वाले बयान पर सीएम योगी ने पलटवार किया है। यूपी के सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर पर हर आदमी का हाथ सेट नहीं हो सकता है उन्होंने कहा कि दंगाइयों के आगे नतमस्तक होने वाले लोग ये नहीं कर सकते हैं।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले तंज पर पलटवार किया है, सीएम ने कहा कि बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति का हाथ सेट नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि दंगाइयों के आगे नतमस्तक होने वाले लोग ये नहीं कर सकते हैं, सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव ये जानते हैं।

अखिलेश यादव ने कहा था कि 2027 में सपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। सपा चीफ का यह रिएक्शन बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आया है।

सीएम योगी ने आगे कहा कि 2017 से पहले जो लोग लूट खसोट करते थे अब टीपू भी सुल्तान बनने चले हैं। एक धारावाहिक आया था मुंगेरी लाल के सपने, इन्हें जब मौका मिला तो इन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है।

सीएम योगी ने कहा कि आज किसी भी जिले के रहने वाले युवा को बराबर अवसर मिला है। जो लोग बेईमानी करेंगे उनकी संपत्ति कुर्क करेंगे। इन लोगों ने प्रदेश को दंगों में झोंका, जाति-जाति को लड़ाया। उन्होंने कहा कि आयोग ने पारदर्शी प्रक्रिया से 13 विभाग के पदों पर चयन किया है, ना जाति या जनपद का भेद हुआ है। सभी को अवसर मिला है। साढ़े सात साल में नियुक्ति में पारदर्शिता आई है। ये पहले संभव नहीं था, हमने इसको सही किया है।

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा था?

सपा मुखिया अखिलेश यादव सपा कार्यालय में पार्टी के गोरखपुर संगठन के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बुलडोजर एक्शन को लेकर बयान दिया कि 2027 में सपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। सपा मुखिया का यह रिएक्शन बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आया है। इसके साथ ही सपा मुखिया ने कहा कि सरकार द्वारा निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है।

 

 

 

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर की थी सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा था कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है, तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता।

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