– सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका, अगले सप्ताह होगी सुनवाई।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई के कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 3 भाषाओं के अनिवार्य नियम को चुनौती दी गई है। चुनौती देने वाली इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में उइरए की नई नीति को चुनौती दी गई है, जिसके तहत कक्षा 9वीं में 2 और भाषाएं अनिवार्य कर दी गई हैं। जानें ये पूरा मामला क्या है।

बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी ने आज (शुक्रवार को) सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला रखा। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट अचानक ये भाषाएं सीखकर 10वीं की परीक्षा कैसे दे सकते हैं? इससे अराजकता फैल जाएगी।
इस पर चीफ जस्टिस आॅफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि हम इसे अगले सप्ताह सूचीबद्ध करेंगे। जान लें कि यह अपील वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मौखिक उल्लेख के माध्यम से की। मुकुल रोहतगी ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह याचिका देशभर के तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स और अभिभावकों की तरफ से दाखिल की गई है।
मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ‘यह सीबीएसई की नई पॉलिसी को चुनौती देने वाली जनहित याचिका है। इसके अंतर्गत कक्षा 9 में 2 अतिरिक्त भाषाएं अनिवार्य की गई हैं। कोई छात्रा-छात्रा क्लास 9 में नई भाषा को कैसे सीखेगा और फिर क्लास 10 में उसकी परीक्षा देगा? इससे अराजकता फैल सकती है। कृपया इस मामले को आगामी सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।’
याचिका के मुताबिक, सीबीएसई की इस नई पॉलिसी से स्टूडेंट्स पर अतिरिक्त शैक्षणिक बोझ पड़ेगा और खासतौर से उन स्टूडेंट्स के लिए परेशानी पैदा होगी, जिन्हें अचानक नई भाषा को सीखना होगा। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा।


